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PRAN नंबर क्या होता है और रिटायरमेंट में इसकी भूमिका क्या है?

पीआरएएन क्या है, कैसे प्राप्त करें और रिटायरमेंट प्लानिंग में इसकी क्या भूमिका है, सरल भाषा में जानें

2026-06-16

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8 minutes read

रिटायरमेंट जीवन का वह चरण है जब नियमित आय रुक जाती है, लेकिन खर्च जारी रहते हैं। ऐसे में यदि पहले से वित्तीय योजना न हो, तो भविष्य असुरक्षित हो सकता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की शुरुआत की, जो एक दीर्घकालिक रिटायरमेंट बचत योजना है।

NPS में निवेश करने वाले प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है, जिसे पीआरएएन (PRAN) कहा जाता है। यह केवल एक नंबर नहीं, बल्कि आपके पूरे रिटायरमेंट निवेश का रिकॉर्ड होता है। इस लेख में हम सरल भाषा में समझेंगे कि पीआरएएन क्या है, यह कैसे काम करता है, इसे कैसे प्राप्त करें, और रिटायरमेंट में इसकी क्या भूमिका होती है।

संक्षेप में समझें

  • पीआरएएन (PRAN) NPS सदस्य को दिया गया 12 अंकों का स्थायी रिटायरमेंट खाता नंबर है

  • एक व्यक्ति को केवल एक ही पीआरएएन जारी किया जाता है और यह जीवनभर वैध रहता है

  • पीआरएएन के माध्यम से NPS में किए गए योगदान, निवेश और रिटर्न को ट्रैक किया जा सकता है

  • रिटायरमेंट के समय निकासी और एन्युटी खरीद की प्रक्रिया पीआरएएन से जुड़ी होती है

  • NPS में निवेश पर धारा 80CCD के तहत टैक्स लाभ भी उपलब्ध होते हैं

PRAN नंबर क्या होता है?

PRAN की फुल फॉर्म है: Permanent Retirement Account Number| यह 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, जो NPS में रजिस्ट्रेशन के बाद जारी किया जाता है। जब कोई व्यक्ति NPS में खाता खोलता है, तो उसे एक स्थायी पहचान संख्या दी जाती है, जिसे पीआरएएन कहा जाता है। यह नंबर जीवनभर वैध रहता है और पूरे देश में मान्य होता है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही पीआरएएन जारी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी बदलता है या शहर बदलता है, तब भी उसका पीआरएएन वही रहता है। इस प्रकार, पीआरएएन आपके रिटायरमेंट खाते की स्थायी पहचान है।

पीआरएएन (PRAN) कैसे काम करता है?

पीआरएएन सीधे आपके NPS खाते से जुड़ा होता है। जब भी आप NPS में योगदान करते हैं, वह राशि आपके पीआरएएन से जुड़े खाते में दर्ज होती है।

  • योगदान की ट्रैकिंग: आपने कितनी राशि जमा की, किस तारीख को की, और उसका निवेश किस फंड में हुआ, यह सब रिकॉर्ड आपके पीआरएएन के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। इससे आपको अपने रिटायरमेंट फंड की निरंतर प्रगति समझने और भविष्य की योजना बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
  • निवेश की निगरानी: आपका पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इन निवेशों की जानकारी भी पीआरएएन से जुड़े खाते में उपलब्ध रहती है। इससे आप अपने जोखिम स्तर और रिटर्न के प्रदर्शन का समय-समय पर आकलन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन एक्सेस: आप आधिकारिक CRA (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) पोर्टल के माध्यम से अपने खाते में लॉगिन कर सकते हैं और स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने और निवेश विकल्पों में बदलाव करने जैसी सुविधाएँ भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

    इस प्रकार, पीआरएएन आपके पूरे रिटायरमेंट निवेश का डिजिटल रिकॉर्ड है।

PRAN नंबर और NPS के बीच संबंध

NPS में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही पीआरएएन जारी किया जाता है। यानी, पीआरएएन NPS खाते की पहचान है। NPS Trust और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) इस पूरी प्रणाली का संचालन करते हैं। CRA निवेश का रिकॉर्ड रखती है, जबकि NPS Trust निगरानी की भूमिका निभाता है। पीआरएएन कार्ड भी जारी किया जाता है, जिसमें आपका नाम, फोटो और पीआरएएन नंबर होते हैं। हालांकि अब डिजिटल एक्सेस अधिक प्रचलित है।

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स्रोत: इकनोमिक टाइम्स

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PRAN नंबर कैसे प्राप्त करें?

पीआरएएन प्राप्त करने के लिए आपको NPS में रजिस्ट्रेशन करना होता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है।

  • ऑनलाइन (eNPS पोर्टल के माध्यम से): आप आधिकारिक eNPS पोर्टल पर जाकर आधार या पैन के माध्यम से आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण और नामांकित व्यक्ति (Nominee) का विवरण भरना होता है। इसके बाद KYC सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जो आधार OTP या अन्य मान्य दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है। सत्यापन सफल होने पर आपका पीआरएएन जनरेट हो जाता है और आपको उसकी जानकारी स्क्रीन तथा रजिस्टर्ड मोबाइल/ईमेल पर प्राप्त हो जाती है।
  • ऑफलाइन (POP के माध्यम से): आप अधिकृत Point of Presence (POP) पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको पीआरएएन जारी किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज: 

    1. आधार कार्ड
    2. पैन कार्ड
    3. बैंक विवरण
    4. फोटो

PRAN नंबर कैसे खोजें या दोबारा प्राप्त करें?

यदि आप अपना पीआरएएन भूल गए हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करना संभव है।

  • आधिकारिक पोर्टल से: आप eNPS या CRA पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी जानकारी के आधार पर पीआरएएन देख सकते हैं। लॉगिन के लिए पंजीकृत यूजर आईडी, पासवर्ड या OTP सत्यापन की आवश्यकता होती है, जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है।
  • मोबाइल या ईमेल के माध्यम से: रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि आपने अपना पीआरएएन भूल गए हैं, तो “Forgot PRAN” या संबंधित विकल्प के माध्यम से पंजीकृत संपर्क विवरण पर सूचना प्राप्त की जा सकती है।
  • रीप्रिंट सुविधा: यदि आपका PRAN कार्ड खो गया है, तो आप रीप्रिंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित पोर्टल पर अनुरोध दर्ज करना होता है, जिसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नया कार्ड जारी किया जाता है।

रिटायरमेंट में PRAN की भूमिका

पीआरएएन आपके रिटायरमेंट फंड का मुख्य आधार है। यही नंबर आपके पूरे NPS खाते की पहचान बनता है और रिटायरमेंट से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से संचालित करता है।

  • फंड ट्रैकिंग: आपके द्वारा जमा की गई पूरी राशि और उस पर प्राप्त रिटर्न का रिकॉर्ड पीआरएएन से जुड़ा होता है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि समय के साथ आपका निवेश किस प्रकार बढ़ रहा है और लक्ष्य के अनुसार प्रगति कर रहा है।
  • पारदर्शिता: आप किसी भी समय अपने निवेश की स्थिति देख सकते हैं। इससे पारदर्शिता बनी रहती है। साथ ही, आपको यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि आपका पैसा किन फंड विकल्पों में निवेशित है।
  • निकासी प्रक्रिया: रिटायरमेंट के समय आंशिक या पूर्ण निकासी की प्रक्रिया पीआरएएन के माध्यम से होती है। निर्धारित नियमों के अनुसार निकासी का अनुरोध भी आपके पंजीकृत खाते से ही किया जाता है।
  • एन्युटी खरीद: NPS से निकाली गई राशि का एक हिस्सा एन्युटी प्लान में निवेश करना होता है, जिससे नियमित पेंशन मिलती है। यह प्रक्रिया भी आपके पीआरएएन से जुड़े खाते के माध्यम से पूरी की जाती है, जिससे भुगतान व्यवस्थित रहता है।

सत्यापित स्रोतों के आधार पर टैक्स लाभ (Tax Benefits)

NPS में योगदान करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिलता है, जो आपकी कमाई का हिस्सा NPS में निवेश करने पर लागू होता है और इसे धारा 80CCE की ₹1.50 लाख की संयुक्त सीमा में शामिल किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, धारा 80CCD(1B) के तहत NPS में स्वैच्छिक योगदान पर ₹50,000 तक की अतिरिक्त कर कटौती मिल सकती है, जो ₹1.50 लाख की सीमा से अलग और ऊपर है।

धारा 80CCD(2) के तहत नियोक्ता द्वारा आपके NPS खाते में किए गए योगदान (उदा., सैलरी का 10%-14% तक) पर भी अलग से टैक्स लाभ मिलता है, जो धारा 80CCE की सीमा से बाहर है।

PRAN नंबर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

पीआरएएन से जुड़े कुछ स्पष्ट नियम हैं, जो NPS खाते की निरंतरता और वैधता बनाए रखते हैं।

  • एक व्यक्ति को केवल एक ही पीआरएएन जारी किया जाता है

  • पीआरएएन जीवनभर वैध रहता है और यह स्थायी रिटायरमेंट पहचान संख्या होती है

  • नौकरी बदलने पर भी वही पीआरएएन जारी रहता है

  • KYC अपडेट रखना आवश्यक है जिस वजह से सही जानकारी से लेनदेन और निकासी प्रक्रिया सुचारु रहती है

निष्कर्ष

पीआरएएन केवल एक नंबर नहीं, बल्कि आपके रिटायरमेंट निवेश की पहचान है। यह आपके NPS खाते को ट्रैक करने, निवेश की निगरानी करने और भविष्य में पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया का आधार है। यदि आप सुरक्षित रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, तो पीआरएएन और NPS की सही समझ आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

आसान शब्दों में

  1. पीआरएएन (PRAN): NPS सदस्य को दिया गया 12 अंकों का स्थायी रिटायरमेंट खाता नंबर
  2. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS): सरकार समर्थित रिटायरमेंट बचत योजना, जो नियमित निवेश पर पेंशन सुनिश्चित करती है
  3. सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA): वह एजेंसी जो NPS खातों का रिकॉर्ड और लेनदेन का प्रबंधन करती है
  4. एन्युटी: एक ऐसी योजना जिससे रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन आय प्राप्त होती है
  5. KYC: पहचान सत्यापन प्रक्रिया, जिससे वित्तीय खाते की जानकारी प्रमाणित की जाती है
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पीआरएएन 12 अंकों का Permanent Retirement Account Number है, जो NPS सदस्य को दिया जाता है। यही नंबर आपके पूरे रिटायरमेंट निवेश की स्थायी पहचान होता है।

आप CRA या eNPS पोर्टल पर लॉगिन कर अपना PRAN देख सकते हैं। पंजीकृत मोबाइल या ईमेल के माध्यम से भी इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

नहीं, NPS नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही पीआरएएन जारी किया जाता है। डुप्लिकेट PRAN बनाना अनुमत नहीं है।

आप आधिकारिक CRA पोर्टल पर लॉगिन कर e-PRAN डाउनलोड कर सकते हैं या रीप्रिंट के लिए अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।

हाँ, एक बार जारी होने के बाद पीआरएएन जीवनभर वैध रहता है और नौकरी या शहर बदलने पर भी वही नंबर जारी रहता है।

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