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चालान 280 से इनकम टैक्स कैसे भरें?

चालान 280 (नया फॉर्म ITNS 280N) से इनकम टैक्स कैसे भरें? जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन आसान स्टेप्स, जरूरी टिप्स और पूरी प्रक्रिया हिन्दी में

2026-06-11

25 Views

7 minutes read

क्या हर साल टैक्स भरते समय आपको यह समझ नहीं आता कि इनकम टैक्स कैसे भरें? खासकर जब बात आती है चालान 280 (जिसे 1 अप्रैल 2026 से बदलकर ITNS 280N कर दिया गया है) की, तो कई लोग यहीं अटक जाते हैं।

असल में, इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया मुश्किल नहीं है, बस सही जानकारी और सही स्टेप्स की जरूरत होती है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिये आप खुद अपना टैक्स ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, बिना किसी एजेंट पर निर्भर हुए। इस ब्लॉग में हम आपको सरल हिन्दी में समझाएंगे की नया ITNS 280N (पुराना चालान 280) क्या है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन टैक्स भरने का तरीका, और जरूरी सावधानियां।

संक्षेप में समझें

  • नए फॉर्म ITNS 280N (पुराना चालान 280) से आप आसानी से ऑनलाइन e-Pay Tax के जरिये इनकम टैक्स भर सकते हैं

  • यह फॉर्म एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और नियमित टैक्स भुगतान के लिए उपयोग होता है

  • सही टैक्स ईयर (Tax Year - पहले इसे असेसमेंट ईयर कहा जाता था) और टैक्स हेड चुनना बेहद जरूरी है, वरना गलती हो सकती है

  • ऑनलाइन टैक्स भुगतान तेज, सुरक्षित और तुरंत रसीद देने वाला तरीका है

  • CIN रसीद को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि यह ITR फाइलिंग में काम आती है

चालान 280 (अब ITNS 280N) क्या है?

चालान 280 एक आधिकारिक फॉर्म था जिसका उपयोग इनकम टैक्स भुगतान के लिए किया जाता था। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत इसकी जगह नए फॉर्म ITNS 280N ले ली है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इन स्थितियों में होता है:

  • एडवांस टैक्स भरने के लिए

  • सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरने के लिए

  • नियमित असेसमेंट टैक्स जमा करने के लिए

सीधे शब्दों में, जब आपको अपनी आय पर टैक्स खुद से जमा करना होता है, तब चालान 280 काम आता है।

किन लोगों को ITNS 280N (चालान 280) का उपयोग करना चाहिए?

हर व्यक्ति को इस फॉर्म की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में यह बेहद जरूरी हो जाती है। अगर आपकी आय पर पूरा टैक्स पहले से कट नहीं रहा है या आपको खुद से टैक्स जमा करना पड़ता है, तो यह फॉर्म आपके काम आता है। नीचे समझिए किन लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए:

  • सैलरीड व्यक्ति: अगर आप एक सैलरीड कर्मचारी हैं, तो आमतौर पर आपके नियोक्ता द्वारा आपकी सैलरी से टीडीएस काट लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुल आय (जैसे बोनस, दूसरी नौकरी, या अन्य स्रोतों से आय) पर पूरा टैक्स कवर नहीं हो पाता।

    ऐसी स्थिति में जो टैक्स बच जाता है, उसे आपको खुद जमा करना पड़ता है। यह भुगतान आप नए ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) सिस्टम के जरिए आसानी से कर सकते हैं, ताकि ITR फाइल करते समय कोई बकाया टैक्स न हो।
  • फ्रीलांसर या बिजनेस करने वाले: अगर आप फ्रीलांसर हैं, कंसल्टिंग करते हैं, या कोई छोटा-बड़ा बिजनेस चलाते हैं, तो आपकी आय पर आमतौर पर TDS नहीं कटता या बहुत कम कटता है।

    ऐसे में आपको साल भर में अपनी अनुमानित आय के आधार पर एडवांस टैक्स भरना होता है। अगर आप समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरते, तो बाद में ब्याज (interest) भी देना पड़ सकता है।

    ITNS 280N यहां आपकी मदद करता है, जिससे आप:

    1. तिमाही आधार पर एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं
    2. या साल के अंत में बचा हुआ टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में भर सकते हैं
  • निवेश से आय कमाने वाले: अगर आपकी आय सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है और आप निवेश से भी कमाई करते हैं, जैसे:

    1. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) का ब्याज
    2. शेयर मार्केट से लाभ
    3. प्रॉपर्टी से किराया (Rent Income)

तो इन आय स्रोतों पर हमेशा पूरा TDS नहीं कटता।

ऐसे में जब आप अपनी कुल आय की गणना करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कुछ टैक्स अभी भी देना बाकी है। इस बकाया टैक्स को आप e-Pay Tax पोर्टल के जरिए जमा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी टैक्स देनदारी पूरी तरह से क्लियर हो और ITR फाइल करते समय कोई समस्या न आए।

e-Pay Tax (ITNS 280N) से ऑनलाइन टैक्स कैसे भरें?

आज के समय में सबसे आसान तरीका ऑनलाइन भुगतान है। 1 अप्रैल 2026 से OLTAS सिस्टम को हटा दिया गया है, इसलिए अब सारा काम नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर होता है। आप घर बैठे कुछ मिनटों में अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

  2. यहां आपको “e-Pay Tax” या “Challan 280” का विकल्प मिलेगा।

  3. अपना PAN और मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफिकेशन करें

  4. यहां आपको यह चुनना होगा कि आप कौन सा टैक्स भर रहे हैं:

    • Advance Tax

    • Self Assessment Tax

    • Regular Assessment Tax

  5. ध्यान रखें कि सही टैक्स ईयर (Tax Year - TY) चुनना बहुत जरूरी है। (नए नियमों के तहत अब 'असेसमेंट ईयर' की जगह 'टैक्स ईयर' सिस्टम लागू हो गया है।)

उदाहरण: अगर आप 2026-27 की आय का टैक्स भर रहे हैं, तो टैक्स ईयर 2026-27 ही होगा।

  1. यहां आपको अलग-अलग हेड्स में राशि भरनी होती है:

    • Income Tax

    • Surcharge

    • Cess

    • Interest (अगर लागू हो)

  2. आप इन तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं:

    • नेट बैंकिंग

    • बिट कार्ड

    • क्रेडिट कार्ड

    • UPI

  3. सभी जानकारी चेक करने के बाद पेमेंट कन्फर्म करें।

  4. पेमेंट के बाद आपको एक चालान रसीद (CIN) मिलेगी। इसे सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि यह आपके टैक्स भुगतान का सबूत है।

Do you know

क्या आप जानते हैं?

अब इनकम टैक्स विभाग का e-Pay Tax सिस्टम बिना लॉगिन किए भुगतान की अनुमति देती है, जिससे पहली बार लोगों के लिए कर भुगतान प्रक्रिया आसान हो गई है


स्रोत: आयकर पोर्टल

Cut Tax Stress 46,800

चालान 280 से ऑफलाइन टैक्स कैसे भरें?

अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से सहज नहीं हैं, तो आप बैंक जाकर भी टैक्स जमा कर सकते हैं। हालांकि, तुरंत वैलिडेशन के लिए अब ऑनलाइन 'e-Pay Tax' प्रक्रिया का ही सुझाव दिया जाता है, फिर भी कुछ पुराने बकाये (past dues) के लिए अधिकृत बैंक पुराना फॉर्म स्वीकार कर सकते हैं:

  1. पुराना चालान 280 फॉर्म प्राप्त करें। आप इसे

    • बैंक से ले सकते हैं
    • या ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं
  2. फॉर्म में आपको ये जानकारी भरनी होगी:

    • PAN नंबर
    • नाम और पता
    • टैक्स का प्रकार
    • टैक्स ईयर (Tax Year)
    • भुगतान राशि
  3. फॉर्म और राशि को अधिकृत बैंक में जमा करें।

  4. बैंक आपको एक स्टैम्प्ड चालान देगा, इसे संभालकर रखें।

एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में अंतर

कई लोगों को यह समझने में दिक्कत होती है कि एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अलग कैसे हैं। दोनों ही टैक्स भुगतान के तरीके हैं, लेकिन इनका समय और उद्देश्य अलग होता है।

  • एडवांस टैक्स: एडवांस टैक्स का मतलब है कि आप पूरे साल का टैक्स एक साथ अंत में भरने के बजाय, उसे साल के दौरान ही किस्तों में जमा करते हैं। अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा है, तो आपको यह टैक्स पहले से ही तय तारीखों (जून, सितम्बर, दिसम्बर, मार्च) तक भरना होता है। यह खासतौर पर फ्रीलांसर, बिजनेस करने वाले या अतिरिक्त आय (जैसे किराया या निवेश) कमाने वाले लोगों के लिए जरूरी होता है। समय पर एडवांस टैक्स भरने का फायदा यह है कि:

    1. आप पर ब्याज (interest) नहीं लगता
    2. साल के अंत में बड़ा टैक्स बोझ नहीं पड़ता
  • सेल्फ असेसमेंट टैक्स: सेल्फ असेसमेंट टैक्स वह टैक्स होता है जो आप अपनी पूरी आय की गणना करने के बाद, ITR फाइल करने से पहले भरते हैं। जब आप अपनी आय, छूट (deductions) और पहले से कटे TDS को जोड़कर देखते हैं और पता चलता है कि अभी भी कुछ टैक्स बाकी है, तो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में जमा किया जाता है। यह एक तरह से “फाइनल पेमेंट” होता है, जिससे आपकी पूरी टैक्स देनदारी क्लियर हो जाती है। अगर यह टैक्स समय पर नहीं भरा जाता, तो:

    1. ITR फाइल नहीं हो पाता
    2. और ब्याज या पेनल्टी लग सकती है

निष्कर्ष

इनकम टैक्स कैसे भरें, यह सवाल शुरुआत में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन जब आप प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो यह काफी सरल हो जाता है। नया e-Pay Tax सिस्टम और ITNS 280N आपको यह सुविधा देता है कि आप अपना टैक्स खुद, सही तरीके से और बिना किसी परेशानी के जमा कर सकें।

बस ध्यान रखें कि आप सही जानकारी भरें, समय पर टैक्स जमा करें और चालान की रसीद सुरक्षित रखें। एक बार यह आदत बन जाए, तो हर साल टैक्स भरना आपके लिए एक आसान और व्यवस्थित प्रक्रिया बन जाएगा।

आसान शब्दों में

  1. ITNS 280N (पुराना चालान 280): 1 अप्रैल 2026 से लागू नया आधिकारिक फॉर्म, जिससे एडवांस, सेल्फ असेसमेंट और अन्य टैक्स जमा किए जाते हैं
  2. एडवांस टैक्स: साल खत्म होने से पहले, अनुमानित आय के आधार पर किस्तों में जमा किया गया टैक्स
  3. सेल्फ असेसमेंट टैक्स: ITR फाइल करने से पहले बचा हुआ टैक्स, जो खुद से गणना करके जमा किया जाता है
  4. टैक्स ईयर: इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत नया सिस्टम, जिसमें जिस साल आय होती है, उसी साल का चुनाव किया जाता है
  5. चालान रसीद (CIN): टैक्स भुगतान की यूनिक रसीद संख्या, जो भुगतान का प्रमाण और ट्रैकिंग के लिए जरूरी होती है
Glossary book
Uncertain About Insurance

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

चालान 280 एक आधिकारिक फॉर्म था जिसका उपयोग इनकम टैक्स भुगतान के लिए किया जाता था। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत इसकी जगह नए फॉर्म ITNS 280N ने ले ली है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इन स्थितियों में होता है:

हां, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते, तो आप पुराना चालान 280 फॉर्म भरकर अधिकृत बैंक शाखा में जाकर पुराने बकाये का टैक्स जमा कर सकते हैं। हालांकि, सरकार अब ऑनलाइन e-Pay Tax का उपयोग करने की सख्त सलाह देती है।

टैक्स प्रकार आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप पूरे साल भर टैक्स भर रहे हैं, तो एडवांस टैक्स चुनें। अगर ITR फाइल करने से पहले बचा हुआ टैक्स भरना है, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स चुनना सही रहता है।

अगर आप गलत टैक्स ईयर (Tax Year) चुन लेते हैं, तो आपका टैक्स गलत वर्ष में जमा हो सकता है। इससे आपकी ITR फाइलिंग में दिक्कत आ सकती है और बाद में इसे सुधारने के लिए अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है।

हां, चालान रसीद या CIN (Challan Identification Number) बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह आपके टैक्स भुगतान का आधिकारिक प्रमाण है, जिसे ITR फाइल करते समय दर्ज करना पड़ता है और भविष्य में किसी भी वेरिफिकेशन के लिए सुरक्षित रखना जरूरी होता है।

Disclaimer - This article is issued in the general public interest and meant for general information purposes only. The views expressed in this blog are solely those of the writer and do not necessarily reflect the official policy or position of Canara HSBC Life Insurance Company Limited or any affiliated entity. We make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the blog or the information, products, services, or related graphics contained in the blog for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. You should consult with a qualified professional regarding your specific circumstances before taking any action based on the content provided herein.

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