- इनकम टैक्स डिडक्शन: वह राशि जो आपकी कुल आय से घटाकर टैक्स कम करती है, जिससे आपकी टैक्स देनदारी घट जाती है
- टैक्सेबल इनकम: वह आय जिस पर सरकार टैक्स लगाती है, डिडक्शन के बाद यही आपकी वास्तविक टैक्स वाली आय होती है
- सेक्शन 80C: एक प्रमुख टैक्स सेक्शन जिसके तहत निवेश पर ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है (केवल ओल्ड रिजीम में)
- सेक्शन 80D: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट, जो मेडिकल सुरक्षा के साथ टैक्स बचत भी देती है
- NPS: रिटायरमेंट के लिए निवेश योजना, जिसमें अतिरिक्त ₹50,000 तक की टैक्स छूट मिलती है
2026-06-11
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